टोल स्टाम्प वाद: 6.28 करोड़ रुपये लगा अर्थदंड
भदोही, मई 13 -- भदोही, संवाददाता। जिलाधिकारी भदोही कोर्ट ने लालानगर टोलप्लाजा स्टाम्प वाद में बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने 62.87 करोड़ की स्टाम्प शुल्क कमी एवं 6.28 करोड़ अर्थदंड लगाया है। उधर, फैसले के बाद संबंधित में हड़कंप की स्थित है। डीएम भदोही शैलेष कुमार ने बताया कि उनके न्यायालय में लालानगर टोल प्लाजा पर स्टाम्प वाद में स्टाम्प कमी मिलने पर वाद दाखिल किया गया था। मामले में सहायक महानिरीक्षक निबंधन भदोही की आख्या पर 20 जून 2025 को स्टाम्प वाद दर्ज हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं काशी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 18 मार्च 2023 को निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट का परीक्षण किया गया। न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उक्त एग्रीमेन्ट वास्तविक स्वरूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, के अंतर्गत पट्टा विलेख की श्रेणी मे...
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