जमशेदपुर, अक्टूबर 7 -- रांची/जमशेदपुर, हिटी नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से कथित संबंध और सुरक्षा बलों पर आईईडी हमला कराने के मामले के आरोपी मंगल मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई का विवरण सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या घटाकर 97 कर दी गई है। इनमें से 45 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। वहीं, मंगल मुंडा की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ट्रायल पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है। आरोपी पांच साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

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