नई दिल्ली, जुलाई 14 -- गुजरात से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही गुजरात हाई कोर्ट की कार्यवाही में एक शख्स टॉयलेट से ही शामिल हो गया। हाई कोर्ट ने शख्स पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। शख्स की पहचान समद अब्दुल रहमान शाह के तौर पर हुई है। जस्टिस एस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी कि पीठ शख्स को फटकार लगाते हुए कहा कि समद अब्दुल रहमान शाह का रवैया अवज्ञाकारी था और वह उसे जेल भेजने पर भी विचार कर रही है। कोर्ट ने कहा ने शख्स ने लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही के दौरान अपने आचरण के बारे में स्वीकार किया है। इसलिए, हम उसे अगली सुनवाई की तारीख से पहले इस कोर्ट की रजिस्ट्री में Rs.1 लाख जमा करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश के बावजूद, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (सूचना एवं प्रौद्य...