पीलीभीत, अगस्त 20 -- पीलीभीत। टैक्स चोरी कर क्रेता फर्म को कपटपूर्ण तरीके से फर्जी आईटीसी का लाभ देने के मामले में आरोपी विपिन जैन की नियमित जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने सशर्त मंजूर कर ली। न्यायालय ने 75 हजार रुपये का निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती दाखिल करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, थाना माधोटांडा में सहायक आयुक्त राज्य कर भीम की तहरीर पर मेसर्स आरएसआर ट्रेडर्स के प्रोपराइटर रामसरेश राजभर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि फर्म ने अगस्त 2024 की बिक्री के संबंध में करीब 20.08 करोड़ रुपये का कारोबार दर्शाते हुए मुंबई की एक क्रेता फर्म को करीब 3.61 करोड़ रुपये की आईटीसी का लाभ दिया। यह भी पढ़ें- लाखों की चपत लगाने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत इससे सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने क...