नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- अब आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को हटाकर नए फॉर्म 121 को लाया जा रहा है। यह बदलाव इनकम-टैक्स एक्ट 2025 के तहत किया गया है। इसका मकसद उन डिक्लेरेशंस को सरल बनाना है, जिनके जरिए टीडीएस कटने से बचा जा सकता है। हालांकि, इससे फॉर्म भरने का तरीका और कौन इसे भर सकता है, दोनों में बदलाव आएगा।फॉर्म 121 क्या है? फॉर्म 121 एक Self-Declaration है, जिसे टैक्सपेयर अपनी ओर से देता है। इस डिक्लेरेशन के जरिए टैक्सपेयर बताता है कि वित्त वर्ष के दौरान उसकी अनुमानित कुल इनकम शून्य है। इसलिए उसकी निर्धारित इनकम पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। जब टैक्सपेयर यह फॉर्म अपने बैंक या कंपनी को जमा करता है, तो वह संस्था उस इनकम पर टीडीएस नहीं काटेगी, बशर्ते यह घोषणा सही और मान्य हो। यह भी पढ़ें- सोने-चांदी के भाव में आज...