टैक्सी वाहनों में मनमानी वसूली पर होगी कार्रवाई
चम्पावत, जून 14 -- चम्पावत। जनपद में यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी एवं सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर की ओर से टैक्सी एवं मैक्सी कैब वाहनों के किराया निर्धारण संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। शासन एवं परिवहन की ओर से विभिन्न श्रेणी के टैक्सी एवं मैक्सी कैब वाहनों में अधिकतम किराया दरें निर्धारित की गई हैं। निर्धारित किराया दरों का पालन करना सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों के लिए अनिवार्य है। विभाग की ओर से सभी टैक्सी एवं मैक्सी कैब संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वीकृत किराया सूची अपने वाहनों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि यात्रियों को किराया संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके तथा किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह भी पढ़ें- मनमाना किराया वसूला तो खैर नहीं साथ ही यात्रिय...
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