नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- Aadhaar-PAN linking: आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के जरिये जारी हुआ है, उन्हें इस साल के अंत तक हर हाल में आधार-पैन लिंक कराना होगा। अब समय बहुत कम बचा है और अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया, तो आगे चलकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में चेतावनी दी है कि तय समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव यानी बेकार हो सकता है।क्या है डिटेल आधार-पैन लिंकिंग का मतलब है आपके पैन नंबर को आपके आधार नंबर से जोड़ना, ताकि आपकी पहचान की सही पुष्टि हो सके और एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन बनने से रोका जा सके। आयकर कानून की धारा 139AA के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 के बाद ...