मुजफ्फर नगर, मई 31 -- मुजफ्फरनगर शामली जनपद के गांव गाढी दौलत में 11 साल पहले टेलर की हत्या करने वाले आरोपी तालीम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 35000 का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी कोर्ट ने साक्षय के अभाव में बरी कर दिया है।डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया बताया कि शामली जनपद के थाना कांधला के गांव गढ़ीदौलत निवासी अख्तर ने 22 दिसंबर 2015 को थाने पर तहरीर देते हुए बताएं कि उसका बेटा मेहताब दुकान पर कपड़े सिलाई कर रहा था तभी गांव का तालीम उर्फ़ तलमू व उसका साथी इमरान दुकान पर पहुंचे। आरोपी तालीम ने उसके बेटे की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- टेलर की हत्या में आरोपी तालीम को आजीवन कारावास वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज ...