टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं संग हो रहा बड़ा भेदभाव; आरोपों पर HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- रिपोर्ट- निखिल पाठक दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) में अधिकारियों की भर्ती के दौरान पुरुषों की तुलना में महिला उम्मीदवारों के लिए बेहद कम पद निर्धारित किए जाने के आरोप पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस बारे में उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2022 से 2026 तक हर भर्ती प्रक्रिया में पुरुषों के लिए 12 से 18 पद रखे गए, जबकि महिलाओं के लिए केवल एक पद निर्धारित किया गया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका कुश कालरा ने दाखिल की है। इसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए पदों के इस अंतर को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे खत्म करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ...
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