बस्ती, जुलाई 26 -- बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विराट शिरोमणि ने 13 साल पुराने मामले में दो भाइयों सहित तीन को सात वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर प्रत्येक को एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश दुबे ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोतवाली थानाक्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी एनके सिंह 18 जून 2013 को आवश्यक निरीक्षण में निकले थे। पता चला कि कोतवाली क्षेत्र के ही कटरा मोहल्ला स्थित चौधरी टेंट हाउस का विवेक चौधरी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, वह गैंग का लीडर है। उसका भाई मनोज चौधरी व कटरा चुंगी निवासी कुलदीप चौधरी उर्फ दद्दू भी उसके गैंग के सदस्य हैं। यह लोग मिलकर के आपराधिक वारदातों में लिप्त रहते हैं। उनके भय वश उनके ...