नई दिल्ली, अगस्त 22 -- केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि को प्रति घंटे 12 मिनट तक सीमित करने वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त को राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि यह वही प्रावधान था, जिसके तहत टेलीविजन चैनलों पर हर घंटे अधिकतम 12 मिनट तक विज्ञापन प्रसारित करने की सीमा तय की गई थी। विज्ञापनों की 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि तब से टीवी प्रसारण क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार 2006 में देश में केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि आज इनकी संख्या 900 से अधिक हो गई है।

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