टीवीके विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली, मई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने टीवीके विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने से रोका था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय पर कहा कि यह तो हद हो गई। एक ओर हाईकोर्ट खुद कहता है कि इसका समाधान चुनाव याचिका है, लेकिन दूसरी ओर वह अनुच्छेद-226 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। संविधान का अनुच्छेद-226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। पीठ ने सेतुपति की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह भी पढ़ें- तमिलनाडु में विजय के लिए दोहरी खुशी, बहुमत हासिल करने के साथ-साथ SC से भी बड़ी राहत याचिका में सेतुपति ने हाईकोर्ट के 12 मई के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, सुप्रीम...
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