रांची, मार्च 19 -- रांची, संवाददाता। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने गुरुवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी से जुड़े बहुचर्चित मामले में आरोपी कोहराम उर्फ लक्ष्मण गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बनता है। इसको देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती। आरोपी जनवरी 2019 से जेल में है। अदालत ने 11 मार्च को याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला चतरा जिले के लावालौंग थाना कांड सख्या 18/2017 से जुड़ा है। नक्सली संगठन से जुड़े होने के कारण इसकी जांच एनआईए के हाथों में है। आरोपी टीपीसी का रीजनल कमांडर था और ठेकेदारों व कारोबारियों से लेवी वसूलकर संगठन के लिए फंड जुटाता था। पुलिस छापेमारी के दौरान एके-47, पिस्टल, जिंदा कारतूस और 36.14 लाख रुपए नकद बरामद ...