धनबाद, दिसम्बर 17 -- धनबाद, विशेष संवाददाता सही दर से टीडीएस काटने, काटे गए टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमासिक विवरणी फाइल करें। ऐसा नहीं करने से और गलत जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का काटे गए टीडीएस उनके फॉर्म 26एएस में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें अपना आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। मंगलवार को आयकर विभाग की ओर से सिविल सर्जन कार्यालय में डीडीओ/कटौतीकर्ताओं के लिए आयोजित सेमिनार में यह जानकारी आयकर अधिकारियों ने दी। मौके पर शशि रंजन, आयकर उपायुक्त, दीपक कुमार, आयकर अधिकारी एवं अलख निरंजन चौधरी, टीडीएस वार्ड, धनबाद की ओर से सेमिनार में टीडीएस/टीसीएस के नए प्रावधानों के अतिरिक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन...