मुजफ्फरपुर, अप्रैल 29 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। स्रोत पर आयकर कटौती करने को लेकर आयकर विभाग ने सभी कंपनियों को सचेत किया है। उसने कंपनियों और अन्य संस्थागत व्यापार समूहों को निर्धारित तिथि पर स्रोत पर आयकर कटौती करने का निर्देश दिया है। साथ ही, की गई कर कटौती को भी एक महीने के भीतर संबंधित खातों में जमा करने को कहा है। यह भी पढ़ें- टीडीएम कटौती नहीं करने पर लगेगा जुर्मानाकटौती न करने पर जुर्माना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कटौती नहीं करनेवाली कंपनी और संस्थागत व्यापार समूहों के प्रबंधनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर के जानकार अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 से टीडीएस (स्रोत पर आयकर कटौती) को लेकर नया कानून 194टी को लागू किया गया है। इसके अनुसार फर्म (कंपनी या संस्थागत व्यापार समूह) के द्वारा पार...