नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताज संरक्षित जोन (टीटीजेड) में करीब 400 लघु उद्योगों को स्थापित करने की मंजूरी दे दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि सिर्फ ऐसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो किसी भी तरह से प्रदूषण नहीं फैलाता हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने टीटीजेड में लघु उद्योगों को स्थापित करने की छूट देने की मांग को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की अर्जियों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने साफ शब्दों में यह निर्देश दिया कि उद्योग लगाने के हर प्रस्ताव की जांच केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के विशेषज्ञों द्वारा की जाए। पीठ ने आगे कहा कि कि...