नई दिल्ली, जुलाई 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ताज संरक्षित जोन (टीटीजेड) में औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कोर्ट के निर्देशों में बदलाव की मांग को लेकर दाखिल केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जाहिर की है। केंद्र और राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत द्वारा अक्टूबर 2024 में पारित उस आदेश में बदलाव की मांग की है, जिसमें टीटीजेड के भीतर नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार पर रोक लगा दी थी। यह भी पढ़ें- टीटीजेड संबंधी लंबित मामलों की सुनवाई एकसाथ होगीमामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मामले का उल्लेख करते हुए इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। मामले की सुनवाई के दौरा...