रांची, जून 16 -- रांची। टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के कथित सब जोनल कमांडर राहुल गंझू को राहत नहीं मिली। एजेसी-17 संजीव झा की अदालत ने रंगदारी और फायरिंग मामले में उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 22 जनवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला मांडर थाना कांड संख्या 11/2024 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, राहुल गंझू समेत चार हथियारबंद लोग एक कबाड़ी दुकान पर पहुंचे थे और दुकानदार से प्रति माह 20 हजार रुपये रंगदारी की मांग की थी। विरोध करने पर दुकान में आग लगाने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने मौके पर दो राउंड फायरिंग भी की और उग्रवादी संगठन का पर्चा छोड़कर फरार हो गया।

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