नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को चार माह में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो विरोधी गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर अपना फैसला करें। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए छह माह का समय मांगा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने टीएमसी के दोनों गुटों को निर्वाचन आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही में चार सप्ताह के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के तीन माह के भीतर निर्वाचन आयोग से मामले में अपना अंतिम फैसला करने को कहा है। यह भी पढ़ें- चार महीने में होगा TMC के नाम-चिह्न विवाद पर फैसला; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश शीर्ष अदा...