भागलपुर, मार्च 15 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता टीएमबीयू और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के बीच बिजली बिल के विवाद को हाईकोर्ट के आदेश पर सुलझाया जाएगा। मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को बैठक कर जल्द सुलझाने को कहा है, ताकि स्थिति सही बनी रहे। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने डीएम भागलपुर, टीएमबीयू के कुलसचिव, एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक को पत्र लिख 16 मार्च को बैठक तय की है। यह बैठक ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर सभी को जुड़ने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है। बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल करेंगे।हाल ही में बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद ही विवि की तरफ से बिजली कंपनी को एक करोड़ का भुगतान किया गया है। दरअसल, बिजली कंप...