धनबाद, मई 22 -- मटकुरिया स्थित टायर शोरूम पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने के तीन वर्ष पुराने मामले में प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर की जमानत अर्जी गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। सैफी की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में दलील दी। एपीपी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में छह मई को उसका रिमांड किया गया था। प्राथमिकी भूली रोड अली नगर निवासी शाहनवाज अख्तर की शिकायत पर 29 मार्च 2022 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि 28 मार्च 2022 की सुबह 11.55 बजे वह मटकुरिया स्थित अपने टायर शोरूम में बैठे थे। वहां उनके अन्य कर्मचारी भी थे। अचानक बैंकमोड़ की तरफ से बाइक पर सवार होकर दो हमलावर उनकी दुकान के सामने आए और फायरिंग कर दी। फायरिंग से शोरूम का शीशा टूट गया था...