टंकण त्रुटि बताकर राहत मांगना पड़ा महंगा, याचिका खारिज
रांची, अगस्त 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। लातेहार में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए जारी निविदा में तकनीकी बोली खारिज होने के खिलाफ राहत मांगने वाली राज कंस्ट्रक्शन की याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि निविदा की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं करने पर कंपनी की तकनीकी बोली को खारिज करना उचित था। अदालत ने दस्तावेज में हुई गलती को महज टंकण त्रुटि बताने की कंपनी की दलील को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि निविदा की शर्तों का पालन सभी बोलीदाताओं के लिए जरूरी है। यदि किसी बोलीदाता ने अनिवार्य शर्त पूरी नहीं की है, तो उसकी तकनीकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि कंपनी की ओर से गलती को टंकण त्रुटि बताकर बचाव करने की कोशिश बाद में तैयार की गई दलील प्रतीत होती है। द...
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