बरेली, जनवरी 21 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज एससीएसटी एक्ट विजेंद्र त्रिपाठी की विशेष कोर्ट ने इलाज कर मरीज की हत्या करने के मामले में झोलाछाप समीर खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने बताया कि एक मई 2025 को मरीज राजेश धंतिया के झोलाछाप समीर खान के यहां दवा लेने गया था। दवा से तबियत बिगड़ने पर झोलाछाप ने उसे बरेली शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहां राजेश को मृत घोषित कर दिया। विवेचना के दौरान इस मामले एससी एसटी एक्ट और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट की भी वृद्धि की गयी थी। इस मामले के झोलाछाप बीते 19 दिसंबर को जेल गया था।

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