सुल्तानपुर, सितम्बर 23 -- सुलतानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार मिश्र ने मारपीट के एक मामले में आरोप पत्र दाखिल करने में गलत सूचना देने पर लंभुआ थाने के विवेचक कमलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल करने में देरी की और कोर्ट में झूठ बोला। अधिवक्ता अखिलेश शुक्ल ने बताया कि विवेचक कमलेश दुबे ने आरोप पत्र पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं होने का बहाना बनाकर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जबकि पूर्व में विवेचक ने 10 जुलाई 2025 को ही विवेचना पूर्ण कर ली थी।

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