मुजफ्फरपुर, मई 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अनुसूचित जाति की अनपढ़ महिला के नाम से आवेदन लिख उस पर निशान लेकर दो लोगों पर दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करने पर बोचहां थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई का डीजीपी व गृह सचिव को मिला है। यह निर्देश विशेष कोर्ट (एससी / एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने दिया है। न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा। आदेश की प्रति जिलाधिकारी व एसएसपी को भी भेजी गई है। कंप्यूटर से टाइप आवेदन पर बोचहां थाना के एक गांव की अनुसूचित जाति की अनपढ़ महिला के अंगूठे के निशान पर 26 मई को बोचहां थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें बगल के गांव के संजय सिंह व दीपक ठाकुर को आरोपित बनाया गया था। एफआईआर के मुताबिक महिला का आरोप है कि 24 मई की सुबह 8:30 बजे संजय सिंह व दीपक ठाकुर उ...