रांची, अक्टूबर 8 -- झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा उल्लेख किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई है। शीर्ष अदालत गुरुवार को बाबूलाल मरांडी की याचिका के साथ केंद्र की अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।क्या है केंद्र सरकार का तर्क डीजीपी की नियुक्ति को लेकर केंद्र का तर्क है कि 2025 की राज्य नियमावली प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के विपरीत है। केंद्र ने 30 दिसंबर 2025 को तदाशा मिश्रा की सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले छह माह की अनिवार्य सेवा शर्त हटाने के संशोधन पर आपत्ति जताई है। पूर्व में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का विरो...