रांची, अक्टूबर 9 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता, तब तक रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सरकार को इस बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और तब तक आवंटन पर लगी रोक को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि पांच विभागों से राय मिलते ही कैबिनेट में भेज नियमावली लागू कर दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जब तक पेसा नियमावली लागू नहीं होगी, यह रोक जारी रहेगी।कोर्ट से किया समय देने का आग्रह सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्...