झारखंड से गिट्टी लाने के लिए आईएसटीपी अनिवार्य
भागलपुर, जून 6 -- 10 जून से राज्य में बालू-गिट्टी ढुलाई की नई व्यवस्था होगी लागू जांच में कागज नहीं मिलने पर माइनिंग अधिकारी लगाएंगे अर्थदंड यह भी पढ़ें- जमुई : 10 जून से जमुई में आईएसटीपी होगा लागू दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों पर विभाग कीनए नियमों की जानकारी भागलपुर, मुख्य संवाददाता। आगामी 10 जून से बिहार की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज (बालू-पत्थर) लदे सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) लेना अनिवार्य होगा। जिला खनन पदाधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसके लिए सभी वाहनों का आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वाहन स्वामी अपने वाहनों का शीघ्र पंजीकरण ht...
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