रांची, जनवरी 23 -- झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल राज्य के वैसे फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीकरण बीते दो सालों से या उससे अधिक समय से नहीं कराया है। ऐसे फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार सह सचिव प्रशांत कुमार पांडेय ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए ऐसे सभी फार्मासिस्टों से स्पष्टीकरण मांगा है।15 दिन में सौंपे जबाव अपने आदेश में काउंसिल के निबंधक ने कहा है कि ऐसे सभी फार्मासिस्ट 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण काउंसिल कार्यालय में समर्पित करें कि किस परिस्थिति में उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं कराया है। हर वर्ष रजिस्ट्रेशन का नवीकरण कराने का प्रावधान है। स्पष्टीकर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस स...