रांची, अगस्त 4 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने झारखंड लॉ अफसर (एंगेजमेंट) नियमावली, 2026 तथा इसके तहत जारी आवेदन आमंत्रण को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नियमावली को कई आधारों पर चुनौती दी गई है, इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व व्यवस्था के तहत कार्यरत एसोसिएट काउंसिल से बिना किसी स्पष्ट कारण और पर्याप्त औचित्य के अचानक अलग होने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में मंगलवार को चीफ जस्टिस की अदालत में जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया जाएगा। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 21 को, 22 से मतगणना यह भी पढ़ें- हजारीबाग के अधिवक्ता को धमकी, पुलिस ने दर्ज नहीं की प्राथमिकी

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