रांची, अप्रैल 18 -- झारखंड में अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री अब संयुक्त रूप से विश्वविद्यालयों में कुलपति (वीसी) और प्रति कुलपति (प्रोवीसी) के पदों पर नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने इससे संबंधित 'झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026' को शुक्रवार को मंजूरी दी। यह विधेयक इसी साल 17 मार्च को विधानसभा से पारित हुआ था। गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति (वीसी) और प्रति कुलपति (प्रोवीसी) के पदों पर नियुक्ति को लेकर इसी साल मानसून सत्र में पारित विधेयक में नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल सह कुलाधिपति से लेकर राज्य सरकार को देने का प्रावधान किया गया था। इसपर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। राज्यपाल ने विधेयक वापस करते हुए समीक्षा और विधिक राय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद मार्च में बजट सत्र में दोबारा पारित कराय...