रांची, दिसम्बर 24 -- झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली (पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) को मंजूरी दे दी है। इसमें ग्राम सभाओं को विशेष शक्ति और दायित्व दिए गए हैं। क्षेत्र में खनन और जमीन अधिग्रहण के लिए अब ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा, ग्रामसभा को लघु वन उपज के उपयोग, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जल संसाधन प्रबंधन के भी अधिकार प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। आइए समझते हैं कि पेसा नियमावली से ग्रामसभा को कौन-कौन सी शक्तियां मिल जाएंगी।शराब की दुकान खुलने पर नियंत्रण पेसा नियमावली लागू होने के बाद अब झारखंड में देसी या विदेशी शराब की दुकान ग्रामसभा की अनुमति के बाद ही...
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