झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा, रजिस्ट्री पर अब देना होगा 10% सरचार्ज
रांची, अक्टूबर 28 -- राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से अब शहरी क्षेत्रों में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। राज्य के किसी भी नगरपालिका क्षेत्र चाहे वह नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत या फिर किसी अधिसूचित औद्योगिक नगरी के अंदर किसी जमीन या घर का स्थानांतरण यानी खरीद-बिक्री या ट्रांसफर होता है, तो कुल स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा सरचार्ज के रूप में वसूला जाएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री पर कुल स्टांप और निबंधन शुल्क मिलाकर एक लाख रुपए बैठता है, तो आपको इस नए नियम के तहत 10 प्रतिशत यानी 10,000 रुपए अतिरिक्त अधिभार के रूप में चुकाने होंगे। निबंधन से पहले भुगतान करना होगा। संपत्ति के ट्रांसफर के स...
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