रांची, जनवरी 13 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे अवैध खनन और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। 11 फरवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की ओर से अदालत को बताया गया कि कंपनी द्वारा नियमों के तहत ही खनन किया जा रहा है। कंपनी किसी तरह का अवैध खनन नहीं कर रही है। बीसीसीएल ने कहा कि अवैध खनन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर खंडपीठ ने प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.