झारखंड में अब अवैध निर्माणों को भी करवा सकेंगे वैध, राज्य सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल; जानिए नियम व शर्तें
रांची, मई 14 -- झारखंड के नागरिकों को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने बिना शासकीय स्वीकृति के बने आवासीय भवनों को वैध कराने की प्रक्रिया को अब बेहद आसान बना दिया है। राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को इसके लिए समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह कदम 15 अप्रैल को राज्य कैबिनेट द्वारा 'झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026' को दी गई मंजूरी के बाद उठाया गया है। इसका मकसद कुछ शर्तों और जुर्माने के ज़रिए कुछ खास तरह के बिना मंजूरी के बने निर्माणों को कानूनी दायरे में लाना है। कुमार ने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद, अब लोग अपने घरों को नियमित करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि, 'इस नियम का मकसद ...
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