रांची, फरवरी 27 -- झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को उचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है। राज्य सरकार के गृ़ह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार तेजाब हमला, बलात्कार से घायल को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपये है। नाबालिग के शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख, यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं) के लिए 50 हजार ,किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख, स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) में भी 2 लाख, आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) में 1 लाख रुपए, शरीर का 25 प्रतिशत से अध...