रांची, मार्च 8 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुसंधान कार्य कर रहे पुलिस पदाधिकारियों के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के तहत अब ऐसे सभी पुलिस पदाधिकारी, जो वर्तमान में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उन्हें मोबाइल फोन दिया जाएगा। हालांकि जिन अधिकारियों की सेवा अवधि छह माह से कम है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। यदि कोई अधिकारी त्यागपत्र देता है, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेता है या फिर बर्खास्त होता है, तो उसे मोबाइल फोन संपत्ति शाखा में जमा कराना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी मोबाइल फोन को अपने पास रखना चाहता है, तो इसके लिए विभागीय संकल्प के अनुसार फोन के मूल्यह्रास की गणना की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही संबंधि...