नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन और नियुक्ति के लिए 2025 में बनाए गए नियम पहली नजर में शीर्ष अदालत द्वारा तय दिशा-निर्देशों के खिलाफ प्रतीत हो रहे है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने अन्य राज्यों में भी पुलिस प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून/नियमों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है। केंद्र ने 'झारखंड में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (पुलिस बल के प्रमुख ) के नियुक्ति से जुड़े नियम, 2025 और इसके तहत की गई डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी है। ...