गढ़वा, जनवरी 21 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पलामू जिलांतर्गत रेहला स्थित झारखंड ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को पीड़िता को 1.70 रुपये भुगतान का आदेश दिया है। शाखा प्रबंधक को चेक से 45 दिनों के अंदर यह भुगतान करने का आदेश दिया गया है। भुगतान में त्रुटि या नहीं करने की स्थिति में आदेशित राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से दिया है। मामले में सदर थाना के पिपराकलां गांव निवासी राजनारायण चौबे की पत्नी रंजू देवी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसने सावधि जमा योजना के तहत उसने ग्रामीण बैंक के उक्त शाखा में पांच साल के लिए दो नवंबर 2012 को 30 हजार रुपये जमा क...
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