नई दिल्ली, जून 6 -- झारखंड में महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में आरोपियों को बरी किया जाना कानूनसंगत है। इस मामले में पूर्व संयुक्त सचिव (कोयला) के. एस. क्रोफा व तत्कालीन निदेशक के सी. समारिया को भी अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया। हालांकि राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज संजय बंसल की अदालत ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड व उसके तत्कालीन निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को कोयला आवंटन में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि कंपनी व उसके निदेशक के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए रिकार्ड पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। साक्...