झांसी, अक्टूबर 11 -- झांसी, संवाददाता। बरुआ सागर में करीब दो वर्ष पूर्व हुए अंशुल यादव अपरहण-हत्याकांड के तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायधीश सुनील कुमार की अदालत में बुधवार को तीनों पर दोष साबित हुआ था। शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम तेज सिंह गौर ने बताया कि दिसंबर 2023 में बरुआ सागर के ग्राम उजयान निवासी अंशुल यादव बहन को बाइक से झांसी रेलवे स्टेशन छोड़कर घर लौट रहा था। अंशुल उजयान गांव के पास पीपा पुल पर पहुंचा तभी वहां पहले से खड़ी लाल रंग की कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे अंशुल जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कार सवार उसका अपहरण कर ले गए और बाइक नदी में फेंक दी। दो दिन बाद आरोपियों ने अंशुल की हत्या करने के बाद शव बेतवा नदी में ...