धनबाद, अप्रैल 26 -- झरिया थाना अंतर्गत चंदन काइट्स, फल पट्टी, झरिया की दुकान से चार बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। चारों बाल श्रमिकों को नियोजक की ओर से बहुत ही कम मजदूरी पर काम कराया जा रहा था। चारों बाल श्रमिक में झरिया के रहने वाले है। उपायुक्त के जनता दरबार में इसकी शिकायत की गई थी। श्रम अधीक्षक पंकज कुमार ने कहा कि नियोक्ता पर बाल श्रम निषेध अधिनियन व अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी होटल, गैराज, प्रतिष्ठान, ढाबों पर बाल श्रमिक नियोजित पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के नियोजक पर बालश्रम से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही साथ 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए दंड वसूला जा सकता है और छः माह से लेकर दो वर्ष तक सजा या दोनों हो सकती है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति ...