नई दिल्ली, जुलाई 17 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में एक्टिविस्ट शरजील इमाम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस का पक्ष जानना चाहा। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने इमाम की अपील पर नोटिस जारी किया। इसमें अधीनस्थ अदालत के 4 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें इमाम की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने दिल्ली पुलिस को अपील का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की। इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। छात्र नेता पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इमाम पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के ...