धनबाद, अक्टूबर 11 -- झरिया, प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के आह्वान पर शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच झरिया शाखा की ओर से मनीष कोचिंग सेंटर में महिलाओं सुरक्षा कानून विषय पर शैक्षणिक व्याख्यान आयोजित की गई। जिसमें मुख्य वक्ता अधिवक्ता सह शिक्षिका राशी बहल उपस्थित थी।उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों, अधिकारों व सरकारी प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना आत्मरक्षा की दिशा में पहला कदम है। ज्ञान ही महिला सुरक्षा का सबसे प्रभावी हथियार है। उन्होंने ने अपने व्याख्यान में प्रमुख महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - विवाह के समय दहेज की मांग करना अपराध है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 - इस क...