नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के अन्य दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को दरकिनार कर 'एकतरफा फैसले' लेने के आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तुरंत निलंबित करने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।अगर एकतरफा फैसला हुआ तो रद्द करेंगे- सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट संकेत दिया कि अगर चुनाव आयोग का जवाब देखने के बाद यह साबित होता है कि नियम और सर्वसम्मति को नजर...