ज्ञानवापी के प्राचीन मामले में सुनवाई अब 18 को
वाराणसी, सितम्बर 1 -- वाराणसी, हिटी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) अभिषिक्ता यादव की कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी के प्राचीन मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रतिवादी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए अग्रिम सुनवाई न करने की गुहार लगाई। तब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि नियत कर दी। प्रतिवादी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर वर्शिप एक्ट के तहत विवादित सभी मामलों में अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने के संबंध में 1991 में दायर मुकदमे में पक्षकार बनाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चल रही है।
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