नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान मनमाने हवाई किराए पर सोमवार को सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि विमानन कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनकी उड़ानें रोक दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने विमानन कंपनियों की मानमानी पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए कानून 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने कहा कि इस कानून का मकसद देश के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने सीलबंद लिफाफे में नियमों का मसौदा पेश करते हुए कहा कि कुछ अंतिम बातचीत चल रही है।तीन सप्ताह में नियमों को अंतिम रूप देंगे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि इस...