हिन्दुस्तान ब्यूरो, जुलाई 19 -- बिहार में कैदियों को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत सम्राट चौधरी सरकार अब जेल में बंद कैदी की मारपीट या यातना से मौत पर होने पर मुआवजा देगी। जी हां, जेल में बंद कैदी की अप्राकृतिक मौत पर राज्य सरकार अब उनके निकटतम परिजन को दो से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा देगी। गृह विभाग (कारा) के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने इसके लिए नयी मुआवजा नीति को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। हालांकि, बीमारी, बुढापा या फरारी के दौरान कैदी की मृत्यु पर मुआवजा देय नहीं होगा।प्रताड़ना से मौत पर मिलेंगे पांच लाख रुपये कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक, किसी कैदी की कारा कर्मचारियों द्वारा यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को पा...