सुल्तानपुर, जून 15 -- सुलातनपुर। मोतिगरपुर थाने में वर्ष 2020 में दर्ज नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में नामजद शब्बीर अहमद (35) को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पॉक्सो की धारा में दोषी पाया। इस दौरान 13 फरवरी 2025 को कोर्ट ने उसे दस वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से वह जेल में निरुद्ध था। शनिवार की बंदी को सांस लेने में दिक्कत होने पर जेल प्रशासन उसे मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत बंदी शब्बीर अहमद पुत्र रमजान अहमद दोस्तपुर थाने के जयचंदपुर गांव का निवासी था। बताया जाता है जेल में बंद रहने के दौरान उसे बुखार की शिकायत हुई, इस दौरान जेल के डॉक्टर ने उसे दवा आदि दिया। लेकिन शनिवार की रात उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। इस पर डॅाक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई...