संवाददाता, मार्च 23 -- पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने करीब आठ करोड़ रुपए की जमीन के धोखाधड़ी के मामले में फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध अकबरपुर पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। मामला साढ़े तीन वर्ष पूर्व अकबरपुर कोतवाली का है। अकबरपुर कोतवाली के नासिरपुर बरवा की रहने वाली विधवा चम्पा देवी ने 27 मई 2022 को दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि अकबरपुर-बसखारी मार्ग पर करीब आठ करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन है। जमीन को हड़पने की नियत से कोटवा महमदपुर के रहने वाले पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय एवं उनके समर्थक मुकेश तिवारी, गोविन्द यादव, लालबहादुर सिंह एवं दीपनरायन शर्मा ने अजय सिंह को नशे का इंजेक्शन देकर 25 अगस्त 2020 इकरारनामा तहरीर करा लिया।संपत्ति हड़पने के मामले में दर्ज हुआ था केस संपत्ति को ...